व‍िमान में क्‍या करने पर,कितने वक्‍त के ल‍िए कर दिये जाएंगे बैन,सरकार ने तय क‍िए न‍ियम

Shri Mi
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jet_airways_indiaनईदिल्ली।केंद्र सरकार द्वारा हवाई जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 3 लेवल की आपराधिक कैटेगरी के नियम तय किए हैं जिसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति इन अपराधों को करता पाया जाता है तो उसका नाम हवाई यात्रा की लिस्ट से हटाकर नॉ फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जिन अपराधों को 3 लेवल की कैटेगरी में रखा गया है उनमें एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाना, किसी को जान से मारने की धमकी देना और मारपीट करने जैसे अपराध शामिल हैं। इस प्रकार का अपराध करने वालों पर 2 साल का बैन लगाया जाएगा। वहीं 2 लेवल की कैटेगरी में शारीरिक घृणात्मकर व्यवहार (धक्का देना, लात मारना और गलत ढंग से छोने) शामिल हैं। इस प्रकार का अपराध करने वाले यात्रियों पर 6 महीने का बैन लगाया जाएगा।

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                                                      इसके बाद 1 लेवल कैटेगरी की बात करें तो इसमें गलत तरीके से शारीरिक इशारा, गाली-गलौच और किसी भी प्रकाश का नशा करने जैसे अपराध शामिल हैं। इन अपराधों को करने वाले यात्रियों पर तीन माह का बैन लगाया जाएगा।इस मामले की जानकारी देते हुए एविएशन मंत्री अशोक गजापती राजू द्वारा ट्वीट कर दी गई। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए अशोक ने लिखा एक निर्दलीय कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज शामिल होंगे। अगर कोई भी यात्री इन आपराधों को करते हुए पाया जाता है तो ये जज ही उसे नॉ फ्लाई लिस्ट से हटा देंगे। इन यात्रियों पर 30 दिनों के अंदर-अंदर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर गृह मंत्रालय से हमें किसी व्यक्ति के बारे में सूचित किया जाता है तो उसे भी नॉ फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा। फ्लाइट में अपराध करने वाले इन यात्रियों पर मौजूदा कानून के मुताबिक लीगल एक्शन लिया जाएगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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