बलात्कार के आरोपी को आजन्म कारावास….थाना प्रभारी ने बताया…आटो से शराब परिवहन करते ऐसे पकड़ायी महिला

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-सिविल लाइन पुलिस ने शराब की अवैध बिक्री करने वाली आदतन आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपिया के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में आबकारी एक्ट के तहत कई बार गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बहरहाल आरोपिया का पति इस समय शराब की अवैध बिक्री मामले में जेल के अन्दर है।
सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि शराब की अवैध बिक्री मामले में पुलिस ने आदतन महिला को गिरफ्तार किया है। महिला का नाम रेशमी चतुर्वेदानी है। पति शराब की अवैध बिक्री मामले में पहले ही जेल में है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर कार्रवाई के दौरान महिला के साथ आटो चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। महिला को आटो से शराब परिवहन करने के दौरान पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि पति जेल में है। पैसों की जरूरत के लिए शराब की अवैध बिक्री कर रही है।
आटो चालक राजकुमार सूर्यवंशी समेत रेशमी चतुर्वेदानी को गिरफ्तार करने के बाद आबकारी की धारा 34(2), 59(क) के तहत जेल दाखिल कराया गया है। साथ ही 40 पाव देशी प्लेन मदिरा समेत आटो भी जब्त किया है। 
बलात्कार के आरोपी को आजन्म कारावास
सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेष ने बताया कि 15 साल की नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात संबध बनाने के आरोपी को न्यायालय ने  पाक्सो और अन्य धाराओं के तहत पांच पाच साल की सजा का एलान किया है। थाना प्रभारी परिवेष ने बताया कि पुलिस ने बलात्कार के आरोपी प्रदीप पात्रे को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी प्रदीप ने अपहरण और बलात्कार का अपराध भी कबूल किया। न्यायालय ने आरोपी प्रदीप पात्रे निवासी वसुंधरा नगर को   भारतीय दंड संहिता के तहत 5 -5 वर्ष और पास्को एक्ट के तहत 20 साल आजन्म कारावास का फैसला दिया है।
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