अब LB संवर्ग के व्याख्याता पदोन्नति से बनेंगे प्राचार्य

Shri Mi
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छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के वन टाइम रिलेक्सेशन की थीम को पदोन्नति हेतु शिक्षा विभाग ने कारगर मानते हुए पदोन्नति हेतु 5 वर्ष की अवधि को एक बार के लिए केबिनेट में मंजूरी लेकर प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक, शिक्षक व व्याख्याता हेतु स्वीकार किया गया था, जिसके 30 हजार पदों पर पदोन्नति हुई है, इसी संवर्ग से एल बी व्याख्याता संवर्ग को प्राचार्य पद में पदोन्नति हेतु रिलेक्सेशन नही दिया गया था।

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जिसके बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने व्याख्याता वर्ग को 5 कलेंडर वर्ष के अनुभव का तार्किक पक्ष विभागीय मंत्री व अधिकारियों के समक्ष तथ्य के साथ रखा, जिसे विभाग ने नियम के अंतर्गत मानते हुए स्वीकार किया और माना कि एसोसिएशन तथ्य के आधार पर निर्णायक बातें रखते है

अंततः प्राचार्य पद पर पदोन्नति हेतु शिक्षा विभाग ने पहल करते हुए वरिष्ठता सूची जारी कर दावा आपत्ति मंगाया है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग पहल का स्वागत किया है, नियमित व्याख्याता, एल बी संवर्ग के व्याख्याता व प्रधान पाठक सभी संवर्ग जे साथ पदोन्नति हेतु एसोसिएशन निरन्तर प्रयासरत है, अब टी संवर्ग में भी यही पहल शीघ्र किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला, सचिव डॉ एस भारती दासन, संचालक सुनील जैन, अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य से मुलाकत करके 5 कलेंडर वर्ष पूर्ण कर चुके व्याख्याता एल बी संवर्ग को प्राचार्य पद में पदोन्नति करने की मांग की थी।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि सामान्य प्रशासन व स्कूल शिक्षा विभाग के नियमानुसार 1 जनवरी की स्थिति में पद गणना का लेख है, जुलाई 2018 में संविलियन कर शासकीय किया गया है ऐसे में जनवरी 2019, जनवरी 2020, जनवरी 2021, जनवरी 2022 व जनवरी 2023 को मिलाकर कुल 5 कलेंडर वर्ष एल बी संवर्ग के व्याख्याता पूर्ण कर चुके है।5 कलेंडर वर्ष (अनुभव ) पूर्ण कर चुके एल बी संवर्ग के व्याख्याता को प्राचार्य पद में पदोन्नति हेतु पूर्ण पात्रता है।

2018 में संविलियन होने के बाद व्याख्याता (एल बी ) को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 राजपत्र के अनुसार में 5 वर्ष के अनुभव पर पदोन्नति का प्रावधान है, जिसे व्याख्याता एल बी संवर्ग 5 कलेंडर वर्ष के रूप में पूर्ण भी करते है, अतः एल बी संवर्ग व्याख्याता, नियमित व्याख्याता व प्रधान पाठक संवर्ग से पदोन्नति की कार्यवाही करने का मांग किया गया था।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने पक्ष रखा था कि 5 मार्च 2019 के राजपत्र में व्याख्याता ई /टी संवर्ग , व्याख्याता ई एल बी संवर्ग /टी एल बी संवर्ग, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए प्राचार्य पदोन्नति हेतु निर्धारित रेशियों में एक साथ पदोन्नति करने से न्यायालयीन बाधा नही आएगी।

डीपीआई द्वारा अतः 5 कलेंडर वर्ष पूर्ण कर चुके व्याख्याता (एल बी संवर्ग ) को प्राचार्य पद में पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्राचार्य पदोन्नति हेतु व्याख्याता ई एल बी संवर्ग का 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी किए जाने का छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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