बिलासपुर।गरियाबंद जिले के शासकीय शिक्षकों और व्याख्याताओं से अब पुरानी पेंशन स्कीम के तहत वेतन कटौती की जाएगी। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव समेत डीईओ गरियाबंद को संबंधित अभ्यावेदन का 3 महीने में निराकरण का निर्देश दिया है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक में रहने वाले कन्हैयालाल मिश्रा, दिनेश कुमार श्रीवास, संजय कुमार साहू, प्रमोद कुमार साहू, शैलेंद्र कुमार, कामिनी कौशल, श्याम कुमार यादव पंचराम दीवान, लीला सिंह, उर्मिला साहू और उत्तम कुर्रे आदि ने अधिवक्ता एवी खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इसमें बताया गया कि सभी याचिकाकर्ता वर्ष 1998-99 शिक्षक व्याख्याता के पद पर काम कर रहे हैं और इनका संविलियन शिक्षा विभाग में हो चुका है। उनके वेतन से सहमति के बगैर एनपीएस 2004 के तहत कटौती की जा रही है। यह योजना स्वेच्छा पर आधारित है। यह 1 जनवरी 2004 के बाद शासकीय सेवा में आने वालों के लिए अनिवार्य है।