OPS News- वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289 / वि / नि / चार दिनांक 20.01.2023 के द्वारा दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन. पी. एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु शासकीय सेवकों के द्वारा इस निर्देश के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प भरकर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जावेगा।
OPS News-कार्यालय प्रमुख द्वारा उक्त विकल्प एवं सहमति पत्र की प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाकर मूल प्रति सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाएगी एवं एक- एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख के अभिरक्षा में संधारित की जाएगी।कार्यालय प्रमुख द्वारा शासकीय सेवक प्राप्त पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प एवं सहमति पत्र को कार्मिक सम्पदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन से अपलोड किया जावेगा।