शासन का आदेश…कर्मचारियों ने अब तक नहीं किया चुनाव..NPS में शामिल होंगे विकल्प नहीं बताने वाले सभी कर्मचारी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—मंत्रालय ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर कार्रवाई का आदेश दिया है। शासन से जारी आदेश के अनुसार यदि शासकीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना अथवा एन. पी. एस. के चयन का विकल्प प्रस्तुत नहीं करेंगे तो भविष्य में किसी प्रकार का विकल्प चयन करने का अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की सहमति एनपीएस विकल्प को माना जाएगा। 
मंत्रालय ने पुरानी पेंशन योजना लागू होने को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि राज्य शासन की तरफ से शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस विकल्प चयन को लेकर आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुसार 5 मार्च 2023 तक सभी कर्मचारियों को पेंशन योजना के विकल्प की जानकारी देने को कहा गया था। इस दौरान पाया गया कि कुछ शासकीय सेवकों ने अभी तक किसी भी प्रकार का विकल्प पेश नहीं किया है।
ऐसी स्थिति को देखते हुए शासन ने फैसला किया है कि सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस  का चयन 8 मई तक निर्धारित करें। इस दौरान सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित शासकीय सेवकों को अलग से कार्यालयीन पत्र देकर शासन के निर्णय से परिचित कराएं।
शासन के पत्र में बताया गया है कि समय सीमा में संबंधित शासकीय सेवक पुरानी पेंशन योजना अथवा एन. पी. एस. चयन का विकल्प से अवगत कराएं। इसके बाद भविष्य में किसी प्रकार का विकल्प चयन करने का  अवसर नहीं दिया जाएगा। निर्धारित समय के अन्दर विकल्प की जानकारी नहीं दिए जाने की सूरत में माना जाएगा कि शासकीय सेवकों ने एनपीएस. विकल्प के लिए सहमति दिया है।
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