बिलासपुर—-कोविड 19 के दूसरी लहर का तेजी से प्रसार हो रहा है। ,इसके मद्देनजर ज़िला प्रशासन ने बिलासपुर शहर समेत पूरे जिले को 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन का एलान किया है। इस दौरान प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओ के लिए निर्धारित समय तक छूट की घोषणा की है। प्रमुख रूप से दुग्ध व्यवसाय को शर्तों के साथ छूट मिली है।
लाकडाउन शर्तों के अनुसार प्रशासन ने दुग्ध व्यवसायियों को आधा शटर खोलकर दूध और दूध सामग्री निर्धारित समय में बेचने का निर्देश दिया है। आदेश जारी होने के बाद दूध व्यवसायियो में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। व्यवसायियो ने आदेश में संशोधन कराने और पूर्ण शटर खोलकर व्यवसाय करने के लिए जिला प्रशासन के साथ जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद नायक के सामने फरियाद किया।
मंगलवार की शाम शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक ने ज़िला प्रशासन से चर्चा कर दूध व्यवसायियो की समस्याओं और उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी से अवगत कराया। जिला प्रशासन ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए दूध दुकानो को शटर खोलकर निर्धारित समयावधि में व्यवसाय करने का निर्देश दिया है।
ज़िला प्रशासन के सकारात्मक निर्णय का शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक ने स्वागत किया है। प्रमोद नायक ने बताया कि दूध व्यवसाय कच्चा धंधा है। समय पर खपत नहीं होने पर ,दूध खराब हो जाता है। जाहिर सी बात है कि इसका नुकासन व्यवसाय से जुड़े लोगों को होगा। जिला प्रशासन से जारी संशोधित आदेश के बाद उपभोक्ता और व्यवसायी दोनों को लाभ होगा।