SC का निर्देश- जब तक चार्जशीट न दाखिल हो,दुष्कर्म पीड़िता के बयान का नहीं होना चाहिए खुलासा

Shri Mi
1 Min Read

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं की पहचान और बयान गोपनीय रखने को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक दुष्कर्म के मामले में चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट दाखिल न हो, तब तक सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दुष्कर्म पीड़िता के बयान का खुलासा किसी के सामने नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर के हाईकोर्ट्स को यह निर्देश दिया कि वह ऐसे मामलों से जुड़े सुनवाई के नियमों में बदलाव या संशोधन करें। 

Join Our WhatsApp Group Join Now

अवमानना याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत लिया गया उसकी बेटी का बयान दुष्कर्म मामले के आरोपी को ही दे दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close