आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद बोले मुख्यमंत्री..

Shri Mi
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 58 प्रतिशत आरक्षण को जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं. पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा. राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को सही बताया है। 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर हो सकेगी।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने साइंस कॉलेज मैदान से भी बेरोजगारों के लिए नयी घोषणा करने के संकेत दिये हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सबोधन में कहा है कि ..

वैसे हमर नंदकुमार साय हमर परिवार में सामिल होइस हे, उनकर आगमन बड़ा शुभ होये हे, आज हमर बेरोजगार साथी मन बर नया सूचना मिलही, ऐइसन हम अपेक्षा करत हो

हालांकि अभी यह राहत अंतरिम है। मतलब अगली सुनवाई या नये तथ्य के आते तक भर्तियां की जा सकेंगी। इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यहां करीब दो साल से आरक्षण विवाद के कारण भर्तियां, प्रवेश परीक्षाएं रुकी हुई हैं। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर में ही हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस मामले में बड़ी राहत के तौर पर देखे जा रहे हैं। जल्द ही इस पर सरकार अपना पक्ष रख सकती है, इसके बाद भर्ती और आरक्षण आधारित अन्य प्रक्रियाओं पर स्थिति साफ हो सकेगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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