बिलासपुर—- सरकन्डा पुलिस ने रवि दास मानिकपुरी के हत्या के आरोपियों को एफआईआर दर्ज के होने के बाद चन्द घण्टों में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 24 जनवरी की रात हत्या की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय के हवाले कर दिया गया है।
सरकन्डा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को सरकन्डा थाना पहुंचकर दो लोगों पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति का नाम रविदास मानिकपुरी है। रोज की तरह रविदास 24 जनवरी को भी बंधवापारा में चाउमीन का ठेला लगाया। करीब साढ़े बजे घर पहुंचा। उसने बताया कि मोहल्ले की अमित कुमार मरकाम और रवि महरौलिया ने मारा पीटा है।
इसके बाद वह अपनी पति के साथ मायके भरारी चली गयी। गांव पहुंंचते ही पति के शरीर में दर्द होने लगा..और यकायक बेहोश हो गया। एम्बुलेन्स से पति को अस्पताल चेक कराने लायी। डाक्टरोंने उसे मृत होना बताया।
सरकन्डा पुलिस ने प्रार्थियां की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज किया। मामले की जानकारी पुलिस कप्तान को दी गयी।पुलिस कप्तान ने तत्काल टीम का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा।
खोज खबर के दौरान मुखबीर से जानकारी मिली कि रवि महरौलिया और अमित कुमार सिम्स के पास पुलिस के डर से छिपे हैं। खबर मिलते ही टीम को बताए गए स्थान पर रवाना किया गया। इसी दौरान दोनों ने पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया। लेकिन दोनों को जवानों ने दौड़कर अपने कब्जे में लिया।
पूछताछ करने पर रवि और अमित ने मारपीट की घटना को कबूल किया। आरोपियों ने बताया कि घटना के एक दिन पहले मृतक रवि दास मानिकपुरी ने अमित मरकाम के भाई के साथ मारपीट किया था। बदला लेने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर रवि दास को मारापीटा है। रवि और अमित के कबूलनामा के बाद दोनों के खिलाफ आईपीसी की धाराओ के तहत अपराध दर्ज किया गया।
ओ़डिशा से पकडाया हत्या का आरोपी
सरकन्डा पुलिस ने हत्या के एक अन्य मामले में आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था। मुखबीर से पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी इकबाल अली पिता सरवर अली उम्र 28 साल निवासी ईरानी मोहल्ला इस समय ओ़डिशा के अंगुल में छिपा है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर आरोपी को गिरफ्तार करने टीम को अंगुल भेजा गया। अंगुल पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 302,307, 294, 506, 323, और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।