नईदिल्ली।केंद्र सरकार ने उन सभी टैक्सपेयर्स के रिफंड पर रोक लगा दी है, जिनका रिफंड 50,000 रुपए से ज्यादा है। अभी केवल उनका टैक्स रिफंड किया जाएगा जिनका अमाउंट 50,000 रुपए या इससे कम है। जांच के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया जाएगा।जानकारी के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टैक्स कलैक्शन के आकड़ों में संतुलन बिठाया जा सके। आपको बता दें कि देश में सालाना 2,50,000 रुपए तक की इनकम वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं 2,50,000 – 5,00,000 रुपए के बीच की सालाना आय वालों को पांच फीसदी टैक्स देना पड़ता है। 5,00,000 – 10,00,000 रुपए के बीच की सालाना आय वाले को 20 प्रतिशत टैक्स देना होता है। वहीं 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों को 30% टैक्स देना होता है।
डाउनलोड करें CGWALL News App और रहें हर खबर से अपडेट
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgwall
बता दे कि इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर पूरा आईटीआर फॉर्म भरने के बाद आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक करना होता है। जिसके बाद टैक्सेस पैड और वेरिफिकेशन शीट ऑटोमैटिक आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर रिफंड की गणना कर लेती है। रिफंड की राशि रिफंड रो में दिखाई देने लगती है। रिफंड राशि आपके द्वारा किए गए दावे के आधार पर दिखेगी, लेकिन जरुरी नहीं कि विभाग इसे मान ले या फिर इसका भुगतान कर दे। अगर आपका रिफंड अमाउंट है तो उसका भुगतान किया जाएगा। विभाग द्वारा रिटर्न प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद रिफंड तय किया जाएगा।