छत्तीसगढ़ सरकार ने नई भर्तियों पर लगाई रोक,वित्त विभाग की अनुमति से ही होगी नियुक्ति

Shri Mi
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रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। कोई भी विभाग में रिक्त पदों पर वित्त विभाग की अनुमति से ही भर्ती कर पाएगा। हालांकि पीएससी के जरिए होने वाली भर्तियों और अनुकंपा नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है।यह जरूर है कि जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं उसमें भर्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है।सीजीवालडॉटकॉम के Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

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राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है शायद यही वजह है कि कुछ महीने में ही सरकार कई बार कर कर्ज ले चुकी है। अब नई भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। सिर्फ उन्हीं पदों पर भर्ती हो सकेगी जिनके लिए वित्त विभाग से अनुमति मिलेगी। वित्त विभाग में आने वाले 1 साल के लिए यह व्यवस्था लागू कर दी है।इस फैसले का असर उन भर्तियों पर नहीं होगा। जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

बता दें कि इनमें 1384 असिस्टेंट प्रोफेसर और पन्द्रह हज़ार शिक्षक शामिल है।विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसी केंद्रीय योजनाएं जिन के अंतर्गत पद स्वीकृत हैं लेकिन केंद्रीय बजट में 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है। वित्त विभाग से पहले इन पदों पर भर्ती की अनुमति दी जा चुकी है लेकिन अब तक भर्ती नहीं की गई है तो फिर से अनुमति लेनी होगी।यह भी बताना होगा कि इन पदों पर भर्ती करने से इतना वित्तीय भार आएगा। ऐसे मामले जिनमें सीधी भर्ती की स्वीकृति हो चुकी है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। तो प्रशिक्षण क्षमता को ध्यान में रखकर भर्ती करनी होगी।

जारी आदेश भी कहा है गया ही कि टेक्निकल वैसे पद जिसमें प्रशिक्षण की जरूरत है, उन पदों पर भर्ती के पहले राज्य् में प्रशिक्षाणार्थी की संख्या देख ली जाये। राज्य सरकार का ये आदेश निगम, मंडल, आयोग, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त कार्यालयों के लिए भी जारी होगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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