राजनांदगांव।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने राजनांदगांव शहर के गुड़ाखु लाईन तथा गोलबाजार क्षेत्र के दुकानों से आम व्यक्तियों को दुकान के सामने उपस्थित होकर सामग्री के क्रय-विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। किन्तु आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होम डिलीवरी करने की छूट दी गई है। साथ ही छूट अवधि में दुकानों के शटर को आधे खुले रखने कहा गया है। श्री मौर्य ने दुकानदारों को दुकान के बाहर ”चिल्हर बिक्री बंद है एवं केवल होम डिलीवरी का कार्य जारी हैÓÓ प्रकाशित करने के निर्देश दिए है। दुकानदारों द्वारा आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर दुकान सील कर उचित अर्थदण्ड भी लगाया जाएगा.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप (NEWS) ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
कलेक्टर ने गुड़ाखु लाईन तथा गोलबाजार क्षेत्र के दुकान संचालकों को होम डिलीवरी हेतु अपना सहयोगी चयन करने कहा है। होम डिलीवरी का कार्य सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही किया जाएगा। जिसके लिए पृथक से पास जारी नहीं किया जाएगा। श्री मौर्य ने बताया कि राजनांदगांव शहर के निरीक्षण के दौरान गुड़ाखु लाईन तथा गोलबाजार क्षेत्र के दुकानदारों को बार-बार समझाईश तथा अर्थदण्ड लगाने के बावजूद भी दुकानदारों एवं ग्राहकों द्वारा सामाजिक दूरी तथा कोरोना संक्रमण से बचने के प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस कारण कोरोना संक्रमण की संभावना बहुत अधिक बढ़ गयी है। व्यापक जनहित को ध्यान में में रखते हुए दुकानदारों को होम डिलीवरी करने कहा गया है।