बच्चों का भी लगेगा पूरा किराया..संतोष कुमार

BHASKAR MISHRA
2 Min Read

2(1)बिलासपुर– आरक्षित श्रेणियों की बोगियों में यात्रा करनेवाले 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों को आरक्षण सीट का पूरा भुगतान करना पड़ेगा। हाफ टिकट के लिए बच्चों को आरक्षित सीट का फायदा नहीं दिया जाएगा। आनेवाले दिनों में आरक्षण के लिए सीट की मांग पर पूरा किराया लेकर ही सीट दिया जाएगा।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                 रेलवे के नए नियम के अनुसार हाफ टिकट पर अब आरक्षित सीट की सुविधा नहीं होगी। पांच से 12 साल के बच्चों को आरकक्षित सीट की मांग करने वाले अभिभावकों को वयस्क का किराया देना होगा। जो अभिभावक आरक्षित सीट की यात्रा करते हैं लेकिन बच्चों की टिकट हाफ लेते हैं उन्हें बर्थ नहीं दिया जाएगा। बच्चों की टिकट पर नो बर्थ लिखा जाएगा।

                 यह व्यवस्था 10 अप्रैल महीने से लागू हो जाएगी। जोन सीपीआरओ संतोष कुमार ने बताया कि सीट की मांग ना किए जाने की स्थिति में 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को पुराने नियम के अनुसार ही रियायती किराया आधे दर पर दिया जाएगा। लेकिन बर्थ की सुविधा नहीं होगी। नये नियम में स्पष्ट कर दिया गया है कि सीट की मांग किए जाने पर ही 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को कन्फर्म बर्थ मिलेगा। लेकिन राशि पूरी राशी ली जाएगी। फुल टिकट की मांग करनेवाले एक या फिर एक से अधिक बच्चों के समूह को भी बिना वयस्क यात्री के यात्रा हेतु टिकट जारी की जाएगी

close