बिग हैड और मांगूर पालने वालों को झटका…जाना पड़ सकता है जेल..10 हजार रूपए का लगेगा जुर्माना..आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध

BHASKAR MISHRA

बिलासपुर— उप संचालक मत्स्य विभाग ने आदेश जारी कर मांगूर पालने वालों को झटका दिया है। बिग हैड और थाईलैण्ड मांगुर मछलियों का पालन करते पाए जाने पर मत्स्य पालकों को एक साल की जेल या 10 हजार रूपए का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा शासन ने प्रतिबंधित मछलिया के बीज उत्पादन, संवर्धन, आयात, निर्यात, परिवहन और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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                     उप संचालक मत्स्य पालन विभाग बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिग हैड यानि हाईपोप्थेलमिक्थिस नोबीलीसद्ध और थाईलैण्ड मांगुर क्लेरियस गेरीपिनसद्ध के पालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाग के अनुसार दोनों  प्रजातियों के संबर्धन और पालन से भारतीय प्रजातियों के विनाश की पूर्ण आशंका है।

                     उप संचालक मत्स्य विभाग की मानें तो थाईलैण्ड मांगुर उच्च मांस भक्षी मछली है। बिग हेड और थाईलैण्ड मांगुर पालन से अन्य सभी जल जीवों को भारी हानि होती है। भारतीय मत्स्य प्रजातियों और अन्य जल जीवों के सुरक्षित प्रजनन पालन और वंश को सुरक्षित रखने में दोनों प्रजातियां सबसे बड़ी बाधा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों मत्स्य प्रजातियों के संवर्द्धन, बीज उत्पादन और आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

                                                 छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार दोनों प्रतिबंधित मछलियों का पालन मत्स्य बीज उत्पादनए संवर्धन, आयात निर्यात, परिवहन और विपणन दण्डनीय अपराध है।

                  प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने पर पालकों पर 10 हजार रूपये या एक साल की सजा होगी।

 

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