बिलासपुर— हाईकोर्ट ने मरवाही सदन में कर्मचारी की खुदखुशी मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ पेश याचिका को सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रखा है।
जानकारी हो कि 14 जनवरी को मरवाही सदन के कर्मचारी सन्तोष उर्फ मनवा ने बंगले में ही फाँसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले में मृतक के परिजनों ने मृतक को चोरी का आरोप लगा कर प्रताड़ित किये जाने की शिकायत की। दूसरे दिन परिजनों ने शव को सड़क पर रख कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। रात को सिविल लाइन पुलिस ने अमित जोगी और अजीत जोगी के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।
पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ पिता पुत्र ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी तलब की थी। मंगलवार को मामले में अंतिम बहस हुई। शासन और याचिकाकर्ता की ओर से तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा है।
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