2 अलग-अलग चोरी के प्रकरण में 4 आरोपी गिरफ्तार..नगद समेत 1 लाख से अधिक की सम्पत्ति जब्त..

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— मस्तूरी पुलिस ने चोरी के दो अलग अलग प्रकरणों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब एक लाख 13 हजार रूपए की सम्पत्ति को भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 195000 हजार रूपयों की सम्पत्ति को पार किया था।
 
           मस्तूरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी सुभाष बंजारे  पिता श्यामलाल बंजारे ने थाना पहुंचकर 19500 रुपये नगद रकम चोरी का अपराध दर्ज कराया था। प्रार्थी ने अपनी शिकायत में गांव के ही पवन गोयल पिता खिलावन गोयल  पर चोरी का संदेह जाहिर किया था।
 
              मामले की जानकारी पुलिस कप्तान को देने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और उप पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडेय की विशेष दिशा निर्देश में जांच पड़ताल के बाद पवन गोयल को संदेह के आधार पर पकड़ा गया।  पूछताछ के दौरान पवन ने चोरी की घटना को अंजाम देना बताया। पवन ने जानकारी दी कि नगद रकम में से आधा रूपया खर्च कर दिया है। उसके पर सिर्फ 9000 रूपए बचे हैं। जिसे पुलिस टीम ने जब्त किया। 
 
              एक अन्य प्रकरण में मस्तूरी पुलिस ने रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में गटोरा रोड में एक ऑटो को रोका। पेट्रोलिंग टीम ने आटो सवार अजय केवट, श्यामू प्रजापति और रोशन बघेल से पूछताछ की। पूछताछ के बाद ऑटो कवर खुलवा कर देखा गया। आटो में पीछे की तरफ 16 नग सेंट्रिंग प्लेट बरामद किया गया। आरोपियों ने सेन्ट्रिंग प्लेट को पन्नी से छिपा कर रखा था।
 
                       सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि सेन्ट्रिंग प्लेट गतोरा में निर्माणाधीन सूने मकान से चोरी किया है। पुलिस टीम ने तीनों को हिरासत में लिया। कब्जे से 16 नग सेंटरिंग प्लेट को जब्त किया गया। जब्त सेन्ट्रिंग प्लेट की कीमत करीब 24000 और चोरी की घटना में उपयोग किए गए ऑटो की कीमत लगभग 80000 है।
 
        आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 41-1-4  दंड प्रक्रिया संहिता और 379 के तहत कार्यवाही दर्ज किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर  न्यायालय रिमांड पर जेल भेजा गया है।
 
                      मस्तूरी पुलिस के अनुसार कुल 2 प्रकरण में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।आरोपियों के कब्जे से ₹113000 की संपत्ति जप्त की गई है।
 
           न्यायालय में पेश किए गए चार में से दो आरोपियों का नाम बबलू प्रसाद केवट पिता राधेश्याम केवट,श्यामू प्रजापति पिता अशोक प्रजापति निवासी दर्रीघाट है। जबकि दो अन्य आरोपियों के नाम रोशन बघेल पिता घनश्याम बघेल निवासी ग्राम लावर है।
 

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