रायपुर।महिला प्रिंसिपल ने अपने साथ पांच लाख की धोखाधड़ी की शिकायत की है।शिकायत में बैंक पर भी मिलीभगत करने का आरोप है. वही प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने धारा 420,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। प्रिंसिपल का कहना है कि बैंक द्वारा मिलीभगत कर 5,92,100 रू. का गबन किया गया है। साथ ही केवाईसी अपडेट नही किया और हेराफेरी कर राशि गबन किया।
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