रामानुजगंज(पृथ्वीलाल केशरी)छत्तीसगढ़ से लगे हुए झारखण्ड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए। कलेक्टर श्याम धावड़े ने नगर पंचायत रामानुजगंज क्षेत्र में 26 जुलाई से 02 अगस्त 2020 तक सम्पूर्ण लाॅकडाउन करते हुए अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट कन्हर पुल का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों एवं कोरोना ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्याम धावडे ने कहां की नगरवासियों के सहयोग से हम कोरोना चेन को तोड़ने में सफल होंगे। श्री धावडे ने नगरवासियों से धैर्य एवं संयम के साथ प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने मास्क का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार सैनिटाइजर का उपयोग किए जाने का आग्रह किया। कलेक्टर ने सुरक्षा में लगे कर्मचारियों से अंतर्राज्यीय पुल से आने-जाने वालों पर रोक लगाने तथा नदी से आवागमन का प्रयास करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने नगरवासियों से लॉकडाउन के दौरान दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करने का आग्रह किया।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण
कलेक्टर श्याम धावड़े ने इस दौरान विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम पंचायत आरागाही में नवनिर्मित पाॅलीटेक्निक काॅलेज में बनाये जा रहे कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। उक्त कोविड केयर सेंटर बिना लक्षण वाले कोविड संक्रमित मरीजों को रखा जायेगा तथा इलाज किया जावेगा। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ज्ञानेश चैबे से कोविड केयर सेंटर में शीघ्र ही सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विपरीत परिस्थितियों के कारण किया लॉक डाउन
रामानुजगंज सीमा से लगे हुए पड़ोसी राज्य झारखण्ड के गढ़वा जिला अंतर्गत कुल 6485 संक्रमित व्यक्ति पाये जा चुके हैं,जिसमें से कुल 64 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्याम धावड़े ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नगर पंचायत रामानुजगंज की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 26 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णता तालाबंदी (लाॅक डाउन) का आदेश जारी किया है।
जिले के समस्त कार्यालय बन्द
शासकीय,अर्द्धशासकीय,अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे,परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। वहीं नगर पंचायत रामानुजगंज क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, नगरीय क्षेत्र की समस्त सीमाएं, सभी दुकानें, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, फैक्ट्री, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे।
इमरजेंसी सेवाएं रहेगी जारी
इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं,आवश्यक वस्तुओं का परिवहन इत्यादि को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। साथ ही कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग रामानुजगंज, तहसील, खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं अधीनस्थ समस्त थाना और चैकी, पंजीयन कार्यालय, भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, दवा दुकान, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन, ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी बेचने एवं स्थायी दुकानों में फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय करने वालों को प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक अनुमति दी गई हैं।
अनुमति के लिए थाना क्षेत्र से करें संपर्क
अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय कार्रवाई के भागी होंगे।