नारायणपुर-जिले में रक्षाबंधन पर्व की खरीदी एवं अन्य कार्यों से बाहर निकले लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर आज रविवार 2 अगस्त को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा 39 लोगों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई है। आज नगर पालिका दल द्वारा जिले के सार्वजनिक स्थल, दुकानों, मिठाई दुकानों एवं बाजार क्षेत्र में बिना मास्क के पाये गये 39 व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति 100 रूपए का स्थल पर ही स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार 3900 रूपए का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही दुकानदारों एवं ग्राहकों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा एक समय में किसी भी दुकान में अधिक व्यक्तियों के नहीं रहने की समझाईश दी गई।
नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने एवं एक समय में एक दुकान के अंदर अनुमति व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति पाये जाने पर स्पॉट फाइन करने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जब भी घर से बाहर निकले शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जारी एडवाईजरी का पालन जरूर करें।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जिले के 2 क्षेत्रों मण्डलीपारा खड़ीबहार वार्ड एवं प्री मैट्रिक बालक छात्रावास भवन, बेलगांव (बाकुलवाही) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इस कंटेनमेंट जोन में सक्रिय प्रकरणों की संख्या शून्य होने के उपरांत 14 दिन से अधिक अवधि गुजर जाने एवं उक्त क्षेत्र में एक्टिव सर्विलेंस की गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए क्षेत्रों के संबंध में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश आज जारी कर दिये हैं।