मशरूम खेती के नाम लाखों की ठगी.. मुख्य आरोपी गुजरात से गिरफ्तार.. ..अब तीसरे डायरेक्टर की तलाश

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- पुलिस ने दो अलग अलग शिकायत में मशरूम की खेती के नाम पर लाखों रूपए की ठगी के आरोप में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मा्मले में एक आरोपी पहले से ही जेल में है। जबकि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है।

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                   एडिश्नल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि मशरूम खेती को फायदे का बताकर लाखों की ठगी मामले में अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक आरोपी पहले से ही जेल में है। जबकि दूसरे आरोपी को गुजराल पंचमहल जिला से पकड़ा गया है। तीसरे  आरोपी की तलाश की जा रही है।

                        ठगी मा्मले में दो अलग अलग शिकायत चांटापारा निवासी डॉ.रश्मि बुधिया और सिंधी कालोनी निवासी श्यामलाल सुखिजा ने किया था। दोनों ने अलग अलग शिकायत में बताया कि घूरू निवासी रमेश पटेल ने मशरूम की खेती में फायदा होने की बात कर लाखों रूपए की ठगी की है। 

             पहली शिकायत में डॉ.रश्मि बुधिया ने बताया कि दो साल पहले रमेश पटेल ने बताया कि एक मशरूम का पैकेट 45 रूपए में मिलता है। रमेश पटेल ने खुद को तत्वम कम्पनी का डायरेक्टर बताया। उसने जानकारी दी कि वह अपनी घुूरू स्थित जमीन पर खेती करती है तो लाखों रूपए का फायदा होगा। 

               पुलिस के अनुसार रश्मि बुधिया ने बताया कि उन्होने बीच के लिए कम्पनी के नाम पर चाल लाख 95 हजार रूपए का आरटीजीएस किया। लेकिन समय पर बीज की सप्लाई नहीं हुई। हर बार रमेश पटेल ने बताया कि जल्द ही मशरूम का बीृज आ जाएगा। लेकिन बीच का आज तक नहीं मिला है। बुधिया ने बताया कि तत्वम कम्पनी का डायरेक्टर रमेश पटेल के अलावा राजेश शर्मा और विनोद वर्मा भी है। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। 

            इसके अलावा सिन्धी कालोनी निवासी श्याम लाल सुखिजा ने भी रमेश पटेल के खिलाफ शिकायत की। सुखिजा ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने भी रमेश पटेल के कहने पर 67 सौ वर्गफिट में मशरूम की खेती के लिए चार लाख 95 हजार का बताए गए खाते में आरटीजीएस किया। शिकायत के बाद आरोपी रमेश पटेल को गिरफ्तार किया गया।

                 रमेश पटेल से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि राजेश शिवशंकर शर्मा गुजरात में हलोल थाना जिला पंचमहल का रहने वाला है। राजेश शिवशंकर को पकड़ने एक टीम को रवाना किया गया। आरोपी को घेराबन्दी कर पकड़ा गया।

                  पकड़े गए आरोपी के पास से मोबाइल फोन, सिम, आधार कार्ड, फर्जी कम्पनी के दस्तावेज समेत सील को बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया। न्यायिक रिमाणड पर जेल भेजा गया है।

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