रायपुर।कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी से जारी विज्ञप्ति के अनुसार थाना मर्दापाल से पुलिस पार्टी 15 फरवरी को नक्सली गश्त सर्चिंग करते हुए ग्राम तुमड़ीवाल से आलबेड़ा पारा के पास पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी।उसी समय अचानक प्रतिबंधित मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीयों के सदस्यों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने एंव हथियार लूटने के नियत से अधांधुध्ंा फायरिगं किया गया े नक्सलियों के फायरिंग से जितेन्द्र चतुर्वेदी पिता राकेश सी.एफ.कैम्प (निवासी ग्राम वार्ड क्र.02 गोहर थाना एंव तहसील गोहर जिला भीण्ड म.प्र.सी.एफ.कैम्प) शहीद हो गये और सामने चल रहे एस.टी.एफ के सहायक प्लाटून कृष्णनाथ किंडो पिता सुखदेव किंडो सी.एफ.कैम्प (निवासी ग्राम रजवती मुण्डापारा पो. पटेला थाना एंव तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा छ.ग.) के दाहिने जांघ में गोली लगी इस प्रकार पुलिस व नक्सलियों के बीच 45 मिनट तक फायरिंग चली बाद में नक्सली पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख जंगल एंव पहाड़ी का आड़ लेकर भागने में सफल हो गये।
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घटना स्थल पर सर्चिंग के दौरान 02 नग नक्सली बेर पाम्पलेेट एंव 01 नग नक्सली डायरी एंव मेडिसिन पायी गयी जिसका जप्ती नामा तैयार किया गया। उक्त कृत्य अपराध की धारा में पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। चूंकि उक्त प्रकरण में नक्सली फायरिंग से एक पुलिस जवान शहीद एंव एक अन्य पुलिस जवान घायल हुआ है। अतः इस संबंध में दण्डाधिकारी जांच हेतु पुलिस अधीक्षक , कोण्डागांव के द्वारा कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव को दण्डाधिकारी नियुक्ति किये जाने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है। इसके लिए कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी।
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जिला कोण्डागांव के आदेश क्रमांक 2461/सां.लि./2017 कोण्डागांव दिनांक 04.08.2017 के द्वारा उक्त प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 की उपधारा (2) के तहत निष्पक्ष दण्डाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव को नियुक्त किया गया है। उक्त घटना के संबंध मंे किसी भी प्रकार का दस्तावेज, लिखित या मौखिक कथन, तथ्य अथवा साक्ष्य दिनांक 18.09.2017 तक न्यायालय अनुविभागीय कोण्डागांव में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत किया जा सकता है।