बिलासपुर।छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ बिलासपुर द्वारा 30 मई 2019 को बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी आर.एन.हिराधर को ज्ञापन सौपकर मांग एवं चर्चा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन पश्चात 05 मार्च 2019c के राजपत्र प्रकाशन के बाद भी एल.बी. संवर्ग के व्याख्याता के समूह बीमा की राशि कटौती, चिकित्सा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की विसंगति से अवगत कराया गया था ।जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 19 जून को आदेश जारी किया है ।
जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग राजपत्र 05 मार्च2019के प्रकाशन के बाद एल.बी.संवर्ग के व्याख्याता राजपत्रित(द्वितीय)श्रेणी में आ गए है जिसके उपरांत भी अनेक प्राचार्य(डी. डी .ओ.)द्वारा रुपये-300/-की समूह बीमा की राशि एवं रुपये -200/- चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है। अतः नियमानुसार उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी तथा रुपये-360/- प्रतिमाह समूह बीमा की राशि कटौती की जाएगी ।