भोपाल।मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) मामले की विशेष अदालत ने आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के 14 आरोपितों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी।
इस मामले में अदालत ने 7 फरवरी को मामले के 14 आरोपितों को जेल भेज दिया था, जिनकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि व्यापमं द्वारा शासकीय सेवा के विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं की गई और अपात्र व्यक्तियों का चयन किया गया।
इस घोटाले में व्यापमं के वरिष्ठ अधिकारी, शैक्षणिक संस्थाओं के संचालक और समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों ने मध्यस्थता की है जिससे एक व्यक्ति के कैरियर समाप्त हो गया। आरोपितों द्वारा किया गए अपराध का समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में होने से जमानत का लाभ नहीं दिया सकता।