लखनऊ।उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुये सरकार ने जिला एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिये हैं कि वे कोविड-19 प्रोटोकाल को सख्ती से लागू करायें।सूबे के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सोमवार को जारी दिशा निर्देश में कहा कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों के लिये किसी भी बन्द स्थान यथा-हाॅल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जा सकेगा।
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