बिलासपुर–कलेक्टर अवनीश शरण ने अरपा भैंसाझार नहर निर्माण में भू-अर्जन के दौरान भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर तत्कालीन सकरी पटवारी दिलशाद अहमद को निलंबित कर दिया है। जिला कार्यालय से जारी आदेश में बताया गया है कि दिलशाद अहमद को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। संतोषप्रद जवाब नहीं पाया गया। शासन के दिशा निर्देशानुसार तखतपुर पटवारी दिलशाद को दोषी पाते हुए निलंबित कर तहसील कार्यालय सकरी अटैच कर दिया गया है।
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अरपा-भैसाझार चकरभाठा वितरक नहर निर्माण में भू-अर्जन की कार्यवाही में भारी भ्रष्टाचार किया गया। लगातार मिल रही शिकायत के मद्देनजर मामले में जांच के लिए जिला स्तरीय जाँच समिति टीम का गठन किया गया। जाँच पड़ताल के दौरान सकरी के तत्कालीन पटवारी दिलशाद अहमद को दोषी पाया गया। छानबीन के दौरान जांच टीम ने पाया कि तत्कालीन पटवारी दिलशाद ने मुआवजा वितरण में भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है।
रिपोर्ट मिलने के बाद 11 जनवरी को सकरी के तत्कालीन पटवारी दिलशाद अहमद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 30 जनवरी को दिलशाद ने जवाब तो पेश किया। लेकिन संतोष जनक नहीं पाया गया। तत्कालीन सकरी पटवारी दिलशाद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम, 1966 के तहत दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। दिलशाद को मुख्यालय तहसील कार्यालय सकरी में अटैच किया गया है।
बहरहाल कलेक्टर की ताबड़तो़ड़ कार्रवाई के बाद राजस्व महकमें में जमकर हलचल है। बताते चलें कि कार्रवाई के समय दिलशाद तखतपुर पटवारी हल्का 28 के पटवारी हैं।