CG में नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 मई को दिए गए निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी प्रदेश के समस्त विभाग के विभागाध्यक्ष को पत्र जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के मुताबिक नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है । सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रिया में इस बात को विशेष रुप से उल्लेखित किया जाएगा की यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अंतिम आदेश के अधीन होगी ।
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