बिल्हा विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित,,,डायरेक्टर ने लिया एक्शन,,,तीन अलग-अलग मामलों में राठौर को पाया गया दोषी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—लोक शिक्षण संचालनालय ने बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर एस राठौड़ को निलंबित कर दिया है। जांच टीम ने राठौर को तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाया है। आदेश के अनुसार निलंबित बिल्हा खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अटैच होंगे। डायरेक्टर ने आदेश में जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने को कहा है।

लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर एस राठौड़ को तीन अलग-अलग मामले में दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि कुछ दिनों पहले शासकीय प्राथमिक विद्यालय दोमोहनी में एक छात्र का हाथ मध्यान्ह भोजन लेने के दौरान उबलते खीर से जल गया। खबर को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच की गई। जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि विद्यालय में बच्चों को भोजन बैठाकर खिलाने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। स्कूल में सभी बच्चों को मध्यान्ह भोजन के दौरान लाइन लगाकर खाना परोसा गया। इसी दौरान छात्र की गर्म खीर से हाथ जल गया। जांच के बाद स्कूल की प्रधानपाठिका और एक शिक्षिका को निलंबित किया गया।  घटना में विकासखंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका काफी लापरवाही और गैरजिम्मेदार होना पाया गया। राठौर ने अपने पद के दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं किया।

 आदेश के अनुसार बिल्हा विकासखण्ड में पदस्थ शहरी स्रोत समन्वयक शिक्षक कांति साहू विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का दोषी पाया गया। । कांति साहू ने आदर्श आचार संहिता के खिलाफ जाकर राजनीतिक पार्टी विशेष के लिए प्रचार प्रसार किया। शासन ने कांति साहू को दोषी पाए जाने पर निलंबित किया। बावजूद इसके बिल्हा विकासखंड शिक्षा अधिकारी राठौर ने कांति साहू को निलंबन आदेश नहीं दिया। निलंबन के बाद एक माह तक उपस्थिति भी दिलाया। जांच में  बिल्हा विकासखंड शिक्षा अधिकारी राठौर ने घोर लापरवाही का परिचय दिया है।

इसी तरह बिल्हा विकासखंड के प्राथमिक और माध्यमिक शाला के जर्जर भवन में छात्रों के अध्यापन कार्य कराये जाने का भी मामला सामने आया। पत्र पत्रिकाओं में खबर प्रकाशित होने के बाद मामले को हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान में लिया।  जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि बिल्हा विकासखंड शिक्षा अधिकारी  राठौर ने अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन ठीक से नहीं किया है। उन्होंने ना तो शाला का कभी निरीक्षण किया। और ना ही स्थिति का कभी भी जायजा ही लिया।

तीनों ही मामले में दोषी पाए जाने पर शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम 1 के तहत विकासखंड शिक्षा अधिकारी राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन के दौरान राठौर को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अटैच का फरमान भी दिाय है। इस दौरान उन्हें गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा।

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