व्यापारी संजय शेण्डे गिरफ्तार…चार फर्जी कम्पनी बनाया..किया करोड़ों की चोरी…सेन्ट्रल जीएसटी की मांग पर कोर्ट ने दिया 14 दिनों का रिमाण्ड

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी ने फर्जीवाड़ा कर टैक्स चोरी के आरोपी संजय शेण्डे  गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट कोर्ट में पेश किया। सीजेएम कोर्ट ने सेन्ट्रल जीएसटी टीम की मांग पर संजय शेण्डे को 14 दिन की रिमाण्ड पर दिया है। जानकारी देते चलें कि ईडी की टीम ने पिछले महीने संजय शेण्डे के बिलासपुर स्थित दो ठिकानों रामा वैली और अम्बे प्लाजा में धावा बोला था। 
सेन्ट्रल जीएसटी टीम ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि रायपुर स्थित सीजेएम कोर्ट में बिलासपुर के व्यापारी संजय शेण्डे को पेश कर 14 दिनों की न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया है। संजय शेण्डे पर करोड़ों रूपयों की कर चोरी का आरोप है।
 
सेन्ट्रल जीएसटी से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर मैसर्स ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी, मेसर्स क्लिफो ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स एस. एस. इंडस्ट्रीज और मेसर्स साई एंटरप्राइजेज, के ठिकानों पर धावा बोला गया। इसी दौरान जानकारी मिली कि व्यापारी शेण्डे ने बिना किसी सामान खरीदी और बिक्री के नकली आईटीसी का लाभ उठाने बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी किया है।
जानकारी के बाद सीजीएसटी रायपुर डिवीजन और बिलासपुर की टीम ने एक साथ बिलासपुर स्थित चारो संस्थानों में धावा बोला। जांच पड़ताल के दौरान जानकारी मिली कि चारो फर्मों का संचालन संजय शेंडे करता है। और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहा है। 
 आरोपी अस्तित्वहीन फर्मों के माध्यम से 10.14 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी किया है। नई दिल्ली स्थित 22 अस्तित्वहीन फ़र्मों के सहारे सामान बिक्री और सेवाओं का नकली बिल बनाकर लाभ उठा रहा है। पुख्ता जानकारी के बाद संजय शेंडे को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 (1) के तहत सेन्ट्रल जीएसटी की टीम ने  गिरफ्तार कर 11 अगस्त को सीजेएम अदालत में पेश किया। सीजीएसटी के मांग पर संजय शेण्डे को कोर्ट ने 14 दिनों की हिरासत मंजूर किया है।
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