CG News: छात्रावास संचालन में अनियमितता बरतने और अनधिकृत रुप से छात्रावास में प्रवेश करने पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।
जारी आदेशों के तहत प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोरजा विकास खण्ड गौरेला के प्रभारी, छात्रावास अधीक्षक उत्तरा दिवाकर (मूल पद शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लालपुर) के द्वारा छात्रावास में 1 अगस्त 2023 रात में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश एवं छात्रावास संचालन में अनियमितता की शिकायत पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला के द्वारा निरीक्षण उपरांत शिकायत सही पाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में दिवाकर का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला रहेगा निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इसी तरह दिनेश कोरी, आकस्मिक निधि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आदिवासी बालक आश्रम पंडरीपानी द्वारा 1 अगस्त रात में प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोरजा विकास खण्ड गौरेला में अनाधिकृत प्रवेश करने की शिकायत पर निरीक्षण उपरांत शिकायत सही पाया गया।
जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में कोरी का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गौरेला रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।