जिले में कोरोना संक्रमितों में आई कमी देखते हुए कलेक्टर श्याम धावड़े ने प्रतिबंधों को किया गया शिथिल

Shri Mi
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रामानुजगंज(पृथ्वीलाल केशरी)जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर जिले के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में 31 मई 2021 रात्रि 12.00 बजे तक की अवधि के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे। फलस्वरूप जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। जिले में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पूर्व प्रसारित आदेशों को अतिक्रमित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावड़े द्वारा जारी कर नियमों एवं प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदान की गई है।जारी आदेशानुसार स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे, छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

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सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल आम-जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी तथा आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 होगी। सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग माल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी, बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकाने, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा सेन्टर प्रातः 08.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक (शनिवार को छोड़कर) खुले रहेंगे। जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हॉट-बाजार लगाने/खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।

होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाईन/टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेंगी, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी पूर्ववत रात्रि 09.00 बजे तक तथा आमजनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10.00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट उपयोग की अनुमति रहेगी। जिले में संचालित समस्त केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालयों को अपने निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने एवं कार्य सम्पादित करने की अनुमति होगी, किन्तु आम जनता का प्रवेश पूर्वानुसार प्रतिबंधित रहेगा। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्य कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण व परिवहन की अनुमति होगी।

सभी अस्पताल, मेडिकल दुकान, क्लीनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन मरीजों के लिए दवाईओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पंजीयन कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क संबंधी अनिवार्यता एवं कार्यालय को सेनेटाईज करते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ टोकन सिस्टम के माध्यम से कार्य करने की शर्त पर खोले जाने की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानों पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेन्सियों, टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। खाद्य अधिकारी एवं उनके स्टॉफ इसका सतत् पर्यवेक्षण करेंगे एवं स्वयं इस संबंध में यथा योग्य जादेश जारी कर सकेंगे। सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/ विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।

होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी। प्रतिदिन संध्या 06.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, किन्तु इस दौरान थोक माल, वेयरहाऊस, कार्गो, फल, सब्जी लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे तक प्रातः 05.00 बजे तक रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक शनिवार को पूर्णतः लॉकडाउन रखा जायेगा, इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के संचालन की अनुमति होगी।

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में 02 व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। आम-जन से यह आपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल, आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम-जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भारत सरकार/राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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