कॉलोनी,होटल समेत इन-इन जगहो मे होली मिलन कार्यक्रमों पर रोक..शादी,अंत्येष्टि व पर लगी पाबंदियां,दुर्ग कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन

Shri Mi
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दुर्ग। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदेश में एकबार फिर सख्ती शुरू हो गई है, दुर्ग जिला में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते देख कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की है. नई गाइडलाइंस में 28 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक अब शादी और अंत्येष्टि में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी । मिली जानकारी अनुसार यह आदेश नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए जारी किया है । दुर्ग जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में इन नियमों का पालन किया जाएगा, साथ ही दशगात्र में भी 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी । आदेश में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक, खेलकूद, सर्वजनिक होली खेलने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है ।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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