हाईकोर्ट ने दिया झटका….अनवर ढेबर की रेगुलर याचिका खारिज…शराब घोटाला मामला.. अन्तरिम जमानत पर है बाहर

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— हाईकोर्ट ने आज शराब घोटाला में आरोपी बनाए गए रायपुर निवासी अनवर ढेबर की याचिका को खारिज कर दिया है। जानकारी देते चलें कि ईडी ने अनवर डेबर को 2 हजार करोड़ रूपए में शराब घोटाला का दोषी बताया है। गिरफ्तारी के बाद ढेबर को हाईकोर्ट ने स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अन्तरिम जमानत पर छोड़ा है। लेकिन रेगुलर याचिका खारिज होने के बाद अनवर ढेबर की समस्या बढ़ गयी है।

ईडी ने छापामार कार्रवाई के बाद आरोप लगाया कि प्रदेश में 2 हजार करोड़ रूपयों का शराब घोटाला हुआ है। टैक्स की चोरी हुई है। पूछताछ के बाद बाद ईडी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर अन्दर दाखिल किया। स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अनवर के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया। कोर्ट ने स्वास्थ्य के मद्देनजर अनवर ढेबर को अन्तरिम जमानत पर मुहर लगाया था।

मामले में पिछले दिनों ढेबर की तरफ से हाईकोर्ट में रेगुलर याचिका के लिए आवेदन दाखिल किया गया। आज सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति गौतम भादुडी की कोर्ट ने अनवर ढेबर की रेगुलर याचिका को अस्वीकार करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है। फैसला के बाद ढेबर की परेशानी बढ़ गयी है। ईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है।

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