हाईकोर्ट ने दिया झटका…डायरेक्टर कार्यालय ने 235 शिक्षकों का स्थानांतरण किया रद्द… जारी होगी संशोधित स्थानांतरण सूची

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर–लोक शिक्षण संचालनालय ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर शिक्षकों के स्थानांतरण में गलतियों की जानकारी के बाद स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया है। साथ ही एक आदेश जारी कर शिक्षा विभाग डायरेक्टर ने सभी 235 स्थानांतरणों को निरस्त करते हुए संशोषित स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने को कहा है। मामले की जानकारी से जिला शिक्षा विभाग को अवगत भी कराया है। 
संभागीय शिक्षा कार्यालय को डायरेक्टोरेट ने आदेश जारी कर शिक्षकों के स्थनांतरण आदेश पर रोक लगा दिया है। पत्र में बताया गया है कि 30 सितम्बर 2022 को 235 शिक्षकों का स्थानांतरण त्रुटिपूर्ण है। गलत स्थानांतरण प्रक्रिया के चलते 172 विद्यालय एकल शिक्षकीय 19 विद्यालयों शिक्षक नहीं है। शासन के गाइडलाइन के खिलाफ 20 शिक्षकों का स्थानांतरण परिवीक्षा अवधि में किया गया है। जबकि 15 शिक्षकों का स्थानांतरण ऐसी संस्थाओं में किया गया है। जहां शिक्षकों का एक भी पद खाली नहीं है।
शिक्षण संचालनालय से संभागीय शिक्षा कार्यालय को जारी पत्र में बताया गया है कि शासन के निर्देशों के खिलाफ तीन शिक्षकों का स्थानांतरण ई संवर्ग से टी संवर्ग में किया गया है। जबकि पांच शिक्षकों का स्थानांतरण टी संवर्ग से ई संवर्ग में किया गया है। एक शिक्षक का स्थानांतरण छात्र शिक्षक अनुपात के खिलाफ किया गया है।
शिक्षण संचालनालय ने पत्र में यह भी बताया कि अब तक कुल 161 शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जा चुका है। जबकि 74 शिक्षक आज भी अपने पूर्व संस्था में पदस्थ रहकर कार्य कर रहें हैं। एक याचिका पर उच्चन्यायालय के आदेश के बाद सभी 235 शिक्षकों के स्थानांतरण को निरस्त किया जाता है। शैक्षणिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समय पर स्थानांतरण का संशोधित आदेश जारी किया जाएगा।
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