हास्टल अधिक्षिका निलंबित..जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर की कार्रवाई

Shri Mi
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जशपुर।कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने आदिम जाति विकास विभाग के जांच प्रतिवेदन के आधार हास्टल अधिक्षिका ज्योति अग्रवाल को निलंबित किया।पोस्ट मैट्रिक / प्री.मै. अ.ज.जा. कन्या छात्रावास सुरंगपानी, विकास खण्ड पत्थलगाँव में निवासरत छात्राओं द्वारा 16 नवम्बर को छात्रावास में अव्यवस्था होने के कारण छात्रावास तथा स्कूल का बहिष्कार किया गया, उक्त घटना के संबंध में त्वरित कार्यवाही करते हुए विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगाँव के नेतृत्व में 03 सदस्यीय दल द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन 16 नवम्बर तथा प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पत्थलगाँव के निरीक्षण प्रतिवेदन 17 नवम्बर को प्राप्त किया गया।

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जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है, कि अधीक्षिका रात्रि में छात्रावास में निवास नहीं करती, भोजन मीनू अनुसार नहीं उपलब्ध कराया जाता एवं शौचालय तथा परिसर में सम्यक रूप से साफ-सफाई तथा बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जाना पाया गया। इससे स्पष्ट है कि छात्रावास में अधीक्षिका का पर्याप्त नियंत्रण नहीं है एवं उनके द्वारा स्वयं अनुपस्थित रहना शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 03 (1). उपनियम (एक). (दो) एवं (तीन) के विपरीत होने के फलस्वरूप

ज्योति अग्रवाल, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी “द” प्री.मै. अ.ज.जा. कन्या छात्रावास सुरंगपानी विकास खण्ड- पत्थलगाँव, जिला – जशपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जशपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।”यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।”

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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