जस्टिस ललित राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए शामिल ..बनाया रिकार्ड..हल्बी फरियादी को दियाया न्याय ..न्यायाधीश प्रशांत ने वस्तुस्थिति से कराया अवगत

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यपालक अध्यक्ष यू.यू. ललित ने शनिवार को लोकअदालत में आन लाइन ना केवल शिरकत किया। बल्कि कार्रवाई के साथ फैसलों का अवलोकन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा में नेशनल लोक अदालत की सुनवाई की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जानकारी ली। इस दौरान एक आदिवासी आवेदक के मामले की सुनवाई को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए आवेदक से बातचीत भी की। आवेदक ने न्यायाधीश से हल्बी बोली में संवाद किया।
 
               राष्ट्रीय विधिक सहायता के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश यू.यू.ललित ने राष्ट्रीय लोकअदालत में सीधी भागीदारी कर नया इतिहास रचा है। न्यायधीश यू.यू.ललित ने लोक अदालत में पहुंचे आदिवासी आवेदक से सीधे संवाद किया। इस दौरान आवेदक ने जहां हल्बी में अपनी समस्या को न्यायाधीश के सामने अपनी पीड़ा को जाहिर कियी। वहीं अनुवादक ने आवेदक की एक एक बात को राष्ट्रीय विधिक सहायता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामन एक एक बातों का अनुवाद कर बताया।
 
        सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने प्रकरण को समझते हुए बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया। जब आवेदक को पता चला कि प्रकरण का निराकरण हो गया है और क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान जल्द होगा। उसके आंखों में खुशी के आंसू छलछळा गए। आवेदक ने हाथ जोड़कर न्यायाधीश ललित का अभिवादन किया।
 
                        एक अन्य सुनवाई में जस्टिस ललित ने शिरकत किया। आवेदक ने बताया कि दो नंवबर 2020 को सुबह दंतेवाड़ा से 125 किमी दूर ग्राम फंदीगुड़ा मोड़ के पास ट्रक दुर्घटना में बेटा बोकले नागेश की मौत हो गयी। अपनी पत्नी और बहू के साथ 18 जनवरी 2021 में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दंतेवाड़ा में अब्दुल जाहिद कुरैशी के कोर्ट में मामला दर्ज कराया। वाहन चालक, वाहन स्वामी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 12 लाख स्र्पये क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। 
 
               शनिवार को जब  मामले की सुनवाई चल रही थी। ठीक उसी समय शीर्ष अदालत के जस्टिस ललित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सारी जानकारी को गौर से सुना। जस्टिस ललित ने पीड़ित पक्ष के बारे में विस्तार से जानकारी लिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रकरण की जानकारी को समझा। दोनों पक्ष में राजीनामा की प्रक्रिया से भी अवगत हुए। न्यायाधीश ने समझौते की राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पक्षकार को भुगतान करने का निर्देश दिया।
 
                    पूरी कार्रवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने जस्टिस यू.यू.ललित के साथ लोकअदालत में शिरकत किया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा ने जस्टिस यू.यू.ललित की मांगी गयी जानकारियों के बारे में आनलाइन विस्तार से बताया। जस्टिस यू.यू.ललिल ने भी प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता पर खुशी जाहिर की। इस दौरान आन लाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण(नालसा) के सदस्य सचिव अशोक जैन, जिला न्यायाधीश अध्यक्ष अब्दुल जाहिद कुरैशी मौजूद रहे।
 
 इन अदालतों की कार्रवाई में हुए शामिल
 
          जस्टिस ललित ने तहसील न्यायालय केशकाल में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनीतराम गुरूपंच और जगदलपुर जिला न्यायालय में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी के कोर्ट की कार्यवाही को भी देखा।
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