नारायणपुर।घटना नारायणपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 10 दिसम्बर 2020 की है, एक नाबालिग बालिका जो कक्षा दसवीं में पढ़ती थी। 10 दिसम्बर को शाम लगभग 05:00 बजे नाबालिग बालिका घर किलेपाल जिला नारायणपुर जा रही हुं कहकर घर से निकली जो घर नही पहुंची जिसका उसके रिश्तेदारों एवं आसपास पता तलाश किये, कहीं पता नहीं चला। जिसकी सूचना पर गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कर अपराध क्रमांक 196/2020 धारा 363 भादवि० पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान गुम बालिका का लगातार पता तलाश किया जा रहा था कि दिनांक 15 दिसम्बर 2020 को आरोपी पवन दास हेवार के कब्जे से गुम बालिका को बरामद कर बालिका से पुछताछ करने पर बताई की आरोपी पवन दास हेवार उसे बहला फुसलाकर नाबालिग एवं आदिवासी वर्ग की लड़की जानते हुए भी अपने साथ ले जाकर जबरदस्ती धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाया।
जो अपहृत बालिका के कथनानुसार प्रकरण में धारा 376, 506 भादवि०, पॉक्सो एक्ट की धारा 04 एवं धारा 3(2) (v) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध घटित होना जाये से आरोपी पवन दास हेवार के द्वारा अपराध घटित करना कबूल करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने पर दिनांक 05 जनवरी 2021 को अभियोग पत्र के 01/ 2021 तैयार कर न्यायालय अपर सत्र (एफ.टी.सी.) कोण्डागांव के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण में न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) शान्तनु कुमार देशलहरे महोदय (कोण्डागावं छ०ग०) द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2022 को आरोपी पवन दास हेवार पिता घासीदास उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम लखापुरी थाना नवपाल जिला कोण्डागाव (छ०ग०) का कृत्य “दोष सिद्ध” पाते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
प्रकरण के आरोपी को पकड़ने एवं विवेचना में उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) सुश्री उन्नति ठाकुर, सउनि० छबिराम नरेटी, सउनि० नारायण सिंह पोया, सउनि० वंदना चंद्राकर, प्रधान आरक्षक रोयदास मण्डावी, महिला आरक्षक सुनीता वटट्टी एवं अन्य स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही है।