ED की रिमांड पर कारोबारी अनवर ढेबर

Shri Mi
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ED/शराब व्यवसायी अनवर ढेबर को ईडी ने 4 दिन की रिमांड पर ले लिया है। ईडी ने आज सुबह 11 बजे अनवर ढेबर को ईडी कि विशेष अदालत में पेश किया है। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने ईडी को 4 दिन की सशर्त रिमांड दी है। इस दौरान अनवर के वकील उनसे मुलाकात कर सकेंगे। अनवर ढेबर के विरुद्ध 2200 करोड़ के घोटाले का आरोप ईडी की ओर से लगाया गया है।

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शराब व्यवसायी अनवर ढेबर की तलाश ईडी को कई दिनों से थी। ईडी अनवर ढेबर को ECIR 1122 के तहत तलाश रही थी। ईडी को इस मामले में कार्रवाई का आधार आयकर विभाग से मिले इनपुट हैं।

आयकर विभाग ने ये इनपुट उन छापों के बाद दिए थे जो कि अनवर ढेबर अनिल टूटेजा सौम्या चौरसिया समेत कई जगहों पर डाले गए थे। इस मामले में आयकर विभाग ने दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में परिवाद दायर किया था। तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलेटिन मजिस्ट्रेट ने इस परिवाद को पूरी तरह नहीं स्वीकारा था, जिसके बाद आयकर विभाग अपील में हाईकोर्ट चला गया है।

रायपुर कोर्ट में बचाव पक्ष ने अनवर ढेबर की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि ईडी को गिरफ्तार करने की अधिकारिता नहीं है। इस पर ईडी ने रायपुर कोर्ट को विजय मदनलाल न्याय दृष्टांत दिया जिसमें ये उल्लेखित है कि यदि कहीं एफआईआर ना हो, लेकिन शिकायत मौजूद हो तो ईडी कार्रवाई कर सकती है।

अनवर ढेबर की रिमांड मंजूर करते हुए स्पेशल कोर्ट ने न्याय दृष्टांत का उल्लेख करते हुए कहा है कि परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। शेष अन्य सभी शर्तें ‘कोयला घोटाला’ मामलों में पूर्व के अभियुक्तों के पक्ष में पारित पूर्व आदेशों में यथावत दोहराई जाती हैं।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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