MP news ।मध्यप्रदेश के हरदा जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी भूमि स्वामियों को आदेशित किया है कि अपने स्वामित्व के खुले बोरवेल को सुरक्षित ढंग से बंद करे तथा मुंडेर रहित कुओं के आसपास सुरक्षित मुंडेर निर्मित करा दें।
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आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सभी भूमि स्वामियों को बोरवेल को सुरक्षित तरीके से ढकने तथा कुओं के आसपास मुंडेर निर्मित कराने की कार्यवाही अगले 72 घंटों में करनी होगी। जबकि शासकीय एजेंसी या निकाय को यह कार्यवाही अगले 48 घंटे में करनी होगी