Covid-19 में Lockdown में दर्ज साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने के आदेश जारी

Shri Mi
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MP News, MP Police, MP News, Cyber Crime, Ladli Bahna Yojna, News, Shivraj Singh Chauhan, Tiger Zinda Hai, Budhani, Tiger Is Still Alive, Kamalnath, Madhya Pradesh,BHOPAL-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश और केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार राज्य शासन ने व्यापक लोकहित में वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा lockdown उल्लघंन से संबंधित दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि केन्द्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य शासन ने सम्यक विचारोपरांत व्यापक लोक हित में कोविड-19 प्रोटोकॉल/लॉकडाउन उल्लंघन के साधारण आपराधिक प्रकारणों को वापस लेने का निर्णय लिया है।इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड धारा 188, 269, 270 तथा 271 में आमजन के विरूद्ध दर्ज समस्त ऐसे आपराधिक प्रकारणों एवं ऐसे प्रकरण से संबद्ध भा.द.वि. के अन्य अपराध, जिनमें अधिकतम 2 वर्ष के कारावास (जुर्मानें सहित/रहित) का प्रावधान शामिल है।डॉ. राजौरा ने कलेक्टर्स को भा.द.वि. धारा 321 में विहित प्रक्रिया अनुसार जिलों में कोविड-19 के दौरान पंजीबद्ध प्रकरणों को वापस लेने के कार्यवाही के निर्देश दिये

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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