रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति 2022 जारी कर दी है। जिसके मुताबिक जिला स्तर पर 16 अगस्त से 10 सितंबर तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे । इसी तरह राज्य स्तर पर 10 सितंबर से 30 सितंबर तक विभाग द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे। राज्य स्तर पर प्रत्येक श्रेणी के स्थानांतरण विभाग के मंत्री के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे।
छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शुक्रवार को नई स्थानांतरण नीति 2022 जारी की गई। जिसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर 16 अगस्त से 10 सितंबर तक तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किए जा सकेंगे। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किए जाने वाले पद जिला संवर्ग के हैं तथा स्थानांतरण करने का अधिकार जिला स्तर पर है।
स्थानांतरण प्रस्ताव संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी की ओर से तैयार किया जाएगा और कलेक्टर के जरिए प्रभारी मंत्री को पेश किया जाएगा। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद जिले के कलेक्टर आदेश प्रसारित कर सकेंगे। स्थानांतरण नीति के अनुसार तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 10% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। स्थानांतरण के समय ध्यान रखा जाएगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव है तो उसके एवजी दार का भी प्रस्ताव अनिवार्यतः रखा जाएगा। जिन पदों और स्थानों पर अधिकारी/ कर्मचारी की अधिकता है, ऐसे स्थानांतरण ऐसे स्थानों से स्थानांतरण न्यूनता वाले स्थान हेतु किसी भी परिस्थिति में न्यूनता वाले स्थान से अधिकता वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ताकि संतुलन बना रहे और कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। दिव्यांग शासकीय सेवकों की स्थापना यथासंभव आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक स्थान पर की जाएगी।जिला स्तर पर स्थानांतरण संबं संबंधी सभी निर्देशों का पालन कराना कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी।
राज्य स्तर पर 10 सितंबर से 30 सितंबर तक विभाग की ओर से तबादले किए जा सकेंगे। इसके लिए विभाग द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के स्थानांतरण विभाग के मंत्री के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे। राज्य स्तर पर स्थानांतरण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15% और तृतीय / चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण प्रस्ताव सीधे विभागाध्यक्ष से मंत्री को प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उनके नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा इसकी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारियों को नहीं दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्थानीय निवासी होने के आधार पर जिला विशेष में की गई है उनका स्थानांतरण जिले के बाहर नहीं किए किया जाएगा। लेकिन अधिसूचित जिलों में आपसी स्थानांतरण किए जा सकेंगे। विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण आदेश पूर्व परीक्षण आधारित हो और उनका क्रियान्वयन 15 दिन के भीतर किया जाएगा। स्थानांतरण के पश्चात नए स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।