SBR कॉलेज जमीन बिक्री मामला…हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति का आदेश…सभी 11 खरीदारों को नोटिस जारी कर.. पार्टी बनाने का निर्देश

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- हाईकोर्ट ने एसबीआर जमीन मैदान को लेकर सुनवाई के दौरान जमीन की खरीदी बिक्री और अन्य मामले में यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने दूसरी 31 अगस्त को दूसरी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वादी की मांग पर सभी 11 खरीददारों को पार्टी बनाने को कहा है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर शासन की तरफ से अपील दायर कर दिया जाएगा। डबल बेंच ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

 

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 हाईकोर्ट में एसबीआर जमीन बिक्री मामले को लेकर 31 अगस्त को सुनवाई हुई। जमीन खरीदी बिक्री के खिलाफ अमित बजाज,अतुल बजाज, संतोष बजाज और सुनील बजाज की याचिका पर चीप जस्टिस की डबल बैंच ने एसबीआर मैदान खरीदी बिक्री के खिलाफ यथास्थिति बनाकर रखने को कहा है।  सुनवाई के दौरान शिव भगवान रामेश्वर दयाल चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष की तरफ से वकील ने जमीन बिक्री समेत मैदान से जुड़ी जानकारी को कोर्ट के सामने पेश किया।

 

 अमित, अतुल, संतोष और सुनील बजाज की तरफ से वकील की मांग पर चीफ जस्टिस के डबल बैंच ने मैदान खरीदने वाले सभी 11 लोगों को पार्टी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी को सुनवाई के दौरान जानकारी के साथ पेश होने का निर्देश दिया है। इस दौरान डबल बैंच को शासन की तरफ से वकील ने बताया कि अपील की तैयारियां पूरी हो गयी है। एक सप्ताह के भीतर एसबीआर मैदान खरीदी बिक्री के खिलाफ अपील की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।

इन 11 लोगों को  बनाया गया पार्टी

 सुनवाई के बाद जमीन पर यथास्थिति बनाकर रखे जाने के आदेश समेत हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मैदान  की जमीन खऱीदने वाले सौरभ सोनछात्रा,शिशिर सोनछात्रा,रूपेश सराफ,अजय कुमार जायसवाल,गुरविन्दर सिंह भाटिया, सुमित कौर भाटिया,बलबीर सिंह भाटिया,अमनदीप सिंह,अरविन्द कुमार भानुशाली, दीपक अग्रवाल को पार्टी बनाकर नोटिस जारी करने को कहा है।

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