SBR कालेज जमीन बिक्री…हाईकोर्ट आदेश…यथास्थिति बनाकर रखें…6 सप्ताह बाद सुनेंगे..पहली बार सामने आए प्रतिवादी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर–हाईकोर्ट की डबल बैंच में आज एसबीआर कालेज मैदान बिक्री मामले की सुनवाई हुई। नोटिस जारी होने के बाद पहली बार जमीन खरीददार की तरफ से वकील भी पेश हुआ। इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को भी स्वीकार करते हुए याचिका कर्ता अतुल, अमित, सुमित और संतोष बजाज की याचिका में शामिल किया है। मामले की सुनवाई अब 6 सप्ताह बाद होगी।

 चर्चित एसबीआर कालेज मैदान बिक्री मामले में आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बैंच में अतुल बजाज, सुमित बजाज,अमित बजाज और संतोष बजाज की याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य़ न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बैंच में पहली बार मैदान खरीदने वाले 11 लोगों की तरफ से वकील भी पेश हुआ।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जमीन बिक्री के खिलाफ सरकार की तरफ से पेश किए अपील को याचिका कर्ताओं की याचिका से जोड़ दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मैदान बिक्री प्रकरण में दायर याचिका को लेकर दिए गए पूर्व निर्णय के अनुसार यथास्थिति बनाकर रखा जाए। मामले की सुनवाई अब 6 सप्ताह बाद होगी।

जानकारी देते चलें कि चारो याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को याचिका दायर कर बताया  कि जमीन ट्रस्ट की है। बाद में ट्रस्ट ने सर्वसम्मित से लिखित में कालेज और छात्रहित में जिला प्रशासन को दिया है। जमीन पर अब ट्रस्ट का कोई अधिकार नहीं है। बावजूद इसके बिक्री किया जाना नियम विरूद्ध है। याचिका को गंभीरता से लेते हुए सरकार की तरफ से जमीन बिक्री के खिलाफ अपील का फैसला किया गया। मामलें में कोर्ट ने जमीन खरीदने वाले 11 लोगों के अलावा पंजीयक को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने का फरमान सुनाया। पहली बार जमीन खरीदने वाले 11 लोगों की तरफ से वकील पेश भी हुआ।

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