बिलासपुर—कलेक्टर ने आदेश जारी कर ध्वनि प्रणालियों में ध्वनि सीमक यंत्र लगाना अनिवार्य घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि बिना ध्वनि समीत यंत्र के कोई भी दुकानदार किराएं ध्वनि सिस्टम देते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है कि बिना ध्वनि सीमत यंत्र वाला ध्वनि प्रणाली का उपयोग शासकीय या गैर शासकीय संस्थानों में भी नहीं किया जाएगा।
लोक संबोधन प्रणाली के तहत उपयोग आने वाली सभी ध्वनि प्रणालियों में ध्वनि सीमक यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। ध्वनि सीमक यंत्र ध्वनि प्रणाली का आवश्यक हिस्सा होगा। सीमक यंत्र के बगैर कोई दुकानदार किराये पर ध्वनि प्रणाली वाले उपकरणों को नहीं देगा। खरीदी बिक्री समेत तमाम स्थापना पर ध्वनि सीमक यंत्र लगाना जरूरी है।
कलेक्टर ने उच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वनि प्रदूषण रोकथाम के मद्देनजर आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने बुधवार को जारी आदेश में कहा है कि अनुमति देने वाले प्रभारी अधिकारी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं पंचायत सम्मिलित है। अनुमति से पहले सुनिश्चित करेंगे कि ध्वनि सीमक यंत्र के बिना कोई भी ध्वनि प्रणाली और लोक संबोधन प्रणाली शासकीय गैर शासकीय कार्यक्रमों में स्थापित नहीं किये जाए । किराये पर भी नहीं लगाये जाएं।कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है।