कैबिनेट ने लोगों के घर पर आटा-गेहूं पहुंचाने की योजना को मंजूरी दी

Shri Mi
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चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को लाभार्थियों को घर पर आटा और गेहूं पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मॉडल उचित मूल्य की दुकानें शुरू करने को मंजूरी दे दी।

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मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने पैकेज्ड आटा और गेहूं के वितरण के लिए एक संशोधित तंत्र को मंजूरी दे दी है। राशन डिपो में काउंटर पर या राशन डिपो धारक द्वारा उचित मात्रा में वजन करके दरवाजे पर विशेष सीलबंद पैकेटों में  वितरण की अनुमति दी जाएगी।

यह पैकेज्ड आटा और गेहूं प्राप्त करने का एक अधिक सम्मानजनक तरीका होगा, क्योंकि लाभार्थी को लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, खासकर खराब मौसम में।

डिलीवरी के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन, लाभार्थियों और अन्य लोगों को मुद्रित वजन पर्ची सौंपने की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाएगा।

होम डिलीवरी सेवा मॉडल उचित मूल्य की दुकानों की अवधारणा पेश करेगी जो पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी, जो शीर्ष सहकारी है और सहकारी समितियों को एनएफएस अधिनियम के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर रेत और बजरी उपलब्ध कराने के अलावा राज्य में इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने पंजाब क्रशर नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है।

नीति के अनुसार, क्रशर इकाइयों के दो मुख्य वर्ग होंगे – वाणिज्यिक क्रशर इकाइयां और सार्वजनिक क्रशर इकाइयां और स्क्रीनिंग-कम-वॉशिंग प्लांट भी क्रशर इकाइयों की श्रेणी में आएंगे।

एक सार्वजनिक क्रशर इकाई एक पंजीकृत क्रशर इकाई होगी, जिसका चयन पंजाब सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम के तहत निर्धारित पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और ऐसी क्रशर इकाई द्वारा उद्धृत न्यूनतम खनिज मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

कैबिनेट ने अवैध खनन के खतरे को रोकने और राज्य में लघु खनिजों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पंजाब लघु खनिज नियम 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल के नुकसान पर खेतिहर मजदूरों को राहत देने की नीति पर भी सहमति दी।

मंत्रिमंडल ने सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, अमृतसर और पटियाला के नौ विभागों में सीधी भर्ती के पांच प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और 24 सहायक प्रोफेसर सहित शिक्षण संकाय के 39 पदों पर बहाली के अलावा उन्हें पंजाब लोक सेवा के दायरे से बाहर करने की मंजूरी दे दी। इन पदों को विभागीय चयन समिति के माध्यम से भरा जाएगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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