बिलासपुर में सब्जियों व किराना दुकानों को लेकर कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने आदेश जारी किया है।गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार कोई भी सब्जी की दुकान अथवा बाजार नहीं खुलेंगे केवल स्ट्रीट वेंडर के जरिए अथवा ठेले,मिनी ट्रक, छोटा ऑटो साइकल से फेरी लगाकर भेज सकते हैं सब्जियां।इसी तरह किराना दुकानों के लिए सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति है दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। किसी भी दुकान में भीड़ भाड़ पाए जाने पर उसे 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।जिला दंडाधिकारी द्वारा इस बाबत दिए गए।
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