VIDEOः आरक्षक ने काटा बवाल….शराब नहीं देने पर गार्ड और सैल्समैन को लात घूंसों से पीटा…मामला सलटाने में जुटी पुलिस

BHASKAR MISHRA
3 Min Read

रायपुर—आरक्षक ने देर रात शराब दुकान बन्द होने..और शराब नहीं दिए जाने से नाराज आरक्षक ने अपने साथियों के साथ गार्ड और सुपरवाइजर को लात घूंसों से मारा पीटा है । इतना ही नहीं पुलिस वाले ने अपने साथियों के साथ डायल 112 के सामने जमकर लात घूंसा चलाया। मामला थाना तक पहुंच गया है। बावजूद इसके पुलिस आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से बच रही है।  इस बात को लेकर आबकारी विभाग के सुपरवाइजर समेत गार्ड में गहरी नाराजगी है।

 

Join Our WhatsApp Group Join Now

बीती रात रायपुर जिला स्थित भाठागांव में अंग्रेजी शराब दुकान के सुपरवाइजर और गार्ड से आरक्षक द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शराब दुकान बन्द होने के बाद एक आरक्षक अपनी एक्टिवा से भाठागांव अंग्रेजी शराब दुकान पहुंचा। मौके पर मौजूद गार्ड को दुकान का शटर खोलने और शराब देने को कहा। गार्ड ने ऐसा करने से मना किया तो आरक्षक आग बबूला हो गया। पहले तो वर्दी का रौब दिखाया। और जेल में डालने की धमकी दिया। इस दौरान आरक्षक के दो साथी भी मौजूद थे।

गार्ड ने जब दुकान नहीं खोला तो.. आरक्षक ने अपना आपा खो दिया। और फिर दुकान से बाहर निकले सुपरवाइजर को लातघूसों से दनादन मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा आरक्षक के दोनो साथियों ने भी गार्ड और सुपरवाइजर साथ मारपीट किया। आनन फानन में सैल्समैन ने डायल 112 को बुलाया। और यहां भी वर्दी के घमंड में चूर आरक्षक और उसके साथियों ने लात और घूंसा चलाया। बाल पकड़कर घसीटा भी।

 

मामले में सुपरवाइजर देवेन्द्र साहू ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत पेश किया। अपनी शिकायत में देवेन्द्र ने बताया कि मारपीट करने वाले आरक्षक और उसके साथी का नाम विजय सिंह सिदार और शिवकुमार खरे है। मारपीट के समय आरक्षक वर्दी में था। उसका क्रमांक 936 है।जबकि एक्टिवा का नम्बर CG-08 AW-6600 है।

मामला सामने आने के बाद पुलिस अपने आरक्षक साथी को बचाने का प्रयास कर रही है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस डरी तो जरूर है। लेकिन खबर लिखे जाने तक मारपीट के आरोपी आरक्षक और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है।

आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज

मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि जहां तक उन्हें जानकारी है कि आरक्षक के खिलाफ शिकायत के बाद अपराध दर्ज कर लिया गया है। आरक्षक 936 के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506 और 323 का अपराध दर्ज किया गया है। उचित कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस से शिकायत

घटनाक्रम पर आबकारी अधिकारी रायपुर विजय सेन शर्मा ने बताया कि मामले में एडीओ दीनदयाल पटेल को एफआईआर दर्ज कराए जाने का आदेश दिया है। विभाग की तरफ से मामले में थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराया गया है। आरक्षक और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही गयी है।

close