रायपुर।राज्य शासन की महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश लागू करने के लिए अवकाश नियम में संशोधन आदेश छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए है।बता दे किछत्तीसगढ़ की महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केअर लिव के तौर पर 730 दिनों के अवकाश की जो घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अध्यापकों के सम्मेलन में की थी।उसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और अब प्रदेश के महिला कर्मचारियों को अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पालन पोषण हेतु 730 दिनों का अवकाश मिल सकेगा।
जारी पत्र में उलेख है कि यह अवकाश किश्तों में भी लिया जा सकेगा जिसमें अधिकतम अवकाश के रूप में 730 दिन तो न्यूनतम के रूप में 5 दिन लिया जा सकता है।अब अवकाश लेने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।महिला कर्मचारियों को 730 दिन का संतान पालन अवकाश,आदेश देखने के लिए क्लिक करे
जिसके तहत अर्जित अवकाश के लिए जिस प्रारूप में आवेदन किया जाता है।ठीक उसी प्रकार से इसके लिए भी आवेदन किया जाएगा और 3 सप्ताह पूर्व इस अवकाश के लिए आवेदन किया जा सकता है।
जबकि विशेष परिस्थितियों में यदि अवकाश केवल 10 दिनों का चाहिए हो तो यह 3 सप्ताह की समय सीमा भी शिथिल हो जाएगी। इस अवकाश के दौरान महिला कर्मचारियों को उसी प्रकार वेतन की पात्रता होगी जैसी अवकाश पर जाने से पहले थी।