कलेक्टर ने स्कूल प्राचार्यों को प्रतिदिन कक्षा लेने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी शिक्षकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने तथा बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बिना प्राचार्य की अनुशंसा पर बीईओ को शिक्षकों की छुट्टी स्वीकृत नहीं करने के निर्देश दिए।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने यहाँ क्लिक करे
जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के कार्यालयों में जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी के अनुपस्थिति पर किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। कलेक्टर ने सभी स्कूलों में पौधा रोपण एवं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से जल संरक्षण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जन सहयोग के माध्यम स्कूल परिसर के आसपास पौधा रोपण तथा वाटर हार्वेस्ंिटग का कार्य करायें। कलेक्टर ने किशोरी बालिका अभियान के माध्यम से सभी स्कूलों में आधे घंटे का बालिका शिक्षा पर केंद्रित क्लास लेने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास के माध्यम से इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करने तथा महिला शिक्षिका एवं आंगनबाड़ी सुपरवाईजर को अध्यापन के लिए नियुक्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्राचार्यों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अलावा विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न लें। उन्होंने जाति, निवास एवं आमदनी प्रमाण पत्र का शुल्क प्रति प्रमाण पत्र 35 रूपये एवं तीनो प्रमाण पत्र एक साथ बनवाने पर 100 रूपये का शुल्क लेने की जानकारी दी। उन्होंने निर्देशित किया कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यालयों में प्रतिमाह इकाई परीक्षा ली जावें। इकाई परीक्षा के प्रश्न जिला स्तर से निर्धारित किया जावें तथा प्रत्येक विद्यार्थी के विषयवार इकाई परीक्षा की कापी संधारित किया जावें तथा सभी कापियो को कक्षा अथवा प्रधान पाठक कक्ष में सुलभ प्रदर्शन हेतु रखा जावें। टेस्ट कापी का अवलोकन निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं पालकों को कराया जावें।
बायोमैंट्रिक अटेंडेंस के बाद सैलरी बनायें- कलेक्टर ने डीईओ सहित सभी बीईओ को निर्देशित किया कि स्कूलों में सभी शिक्षकों की उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित हो, इसके लिए वे समय-समय पर निरीक्षण करें। उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक अटेंण्डेंस ले। यदि किसी कारणवश बायोमैट्रिक खराब हो तो शीघ्र सुधरवाये तथा उसकी प्रिंट आउट निकलवाकर वेतन तैयार कराएं। विद्यालय के शिक्षक बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नही जायेंगे। हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय के शिक्षकों को अवकाश की स्वीकृति नोडल अधिकारी एवं प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति संकुल प्रभारी तथा प्रधानपाठकों की अवकाश की स्वीकृति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी। बिना स्वीकृति/सूचना के विद्यालय में आवेदन छोड़ कर अवकाश पर जाने वाले शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
बीईओ कार्यालय के लिपिकों का कार्य बदलने के निर्देश- बैठक में कलेक्टर ने बीईओ कार्यालयों में पदस्थ लिपिकों का कार्य बदलने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए।बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पाण्डेय, सहायक संचालक के.पी.मनहर सहित सभी बीईओ एवं विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित थे।