बिलासपुर—बिलासागुडी में आज महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और विवेचना पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस कप्तान अभिषेक पाठक,विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के अलावा सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और उनकी विवेचना पर विचार मंथन किया गया।
आज बिलासागुड़ी में महिला अपराध विवेचना ईकाई और सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेश पाण्डेय़ ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को पाक्सो एक्ट,महिलाओं के उत्पीड़न, उत्पीड़न निवारण अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता समेत अन्य आपराधिक कानून के संशोधन,भ्रुण हत्या,टोनही,संबधित अधिनियमों की जानकारी दी।
पुलिस कप्तान की अगुवाई में आयोजित बैठक के दौरान सचिव पाण्डेय ने बताया कि विवेचना में त्रुटियां होने से महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो पाता है। कभी कभी बेकसूर पुरूष भी विवेचना की गलती से सजा का पात्र हो जाता है। इसलिए विवेचना के समय नियम और कानून समेत अन्य पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
एक दिवसीय कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेधा टेम्भुरकर, उप- पुलिस अधीक्षक वर्षा मिश्रा, थाना प्रभारी महिला शाखा विनोदिनी ताण्डी उपस्थित थीं। इसके अलावा शहर थाना क्षेत्र के सभी थानेदारों ने भी कार्यशाला का फायदा उठाया।